Protests erupt outside Kasba Police station as 3 arrested in alleged Kolkata college gang rape
विधेयक का कुछ विपक्षी सांसदों ने विरोध किया। विरोध के जवाब में मंत्री ने कहा कि विधेयक के विरोध केवल राजनीतिक है और इसका संवैधानिक आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन को संविधान के अनुसार दिल्ली संघ शासित राज्य के लिए किसी भी कानून को लाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में इसी का समर्थन किया है।
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नियुक्ति और स्थानांतरण संबंधित सेवा अध्यादेश को बदलने के लिए सरकार ने आज (मंगलवार) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 लोकसभा में पेश किया। यह विधेयक गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय द्वारा विधेयक पेश किया गया।
विधेयक का कुछ विपक्षी सांसदों ने विरोध किया। विरोध के जवाब में मंत्री ने कहा कि विधेयक के विरोध केवल राजनीतिक है और इसका संवैधानिक आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन को संविधान के अनुसार दिल्ली संघ शासित राज्य के लिए किसी भी कानून को लाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में इसी का समर्थन किया है।
विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित है। ऐसे में सरकार विधेयक ला ही नहीं सकती। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विधेयक का विरोध किया कि यह संघीय ढांचे को प्रभावित करता है और जनप्रतिनिधियों के बजाए अधिकारियों को ताकत देता है।
इसके बाद लोकसभा में विपक्षी सांसद सदन के बीचों बीच आ गए और विरोध करते हुए प्लेकार्ड दिखाने लगे। अध्यक्ष ने सांसदों को चेतावनी दी कि वे उनका नाम लेंगे। इसके बाद कार्यवाही को 03 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।